3 माह का राशन एक साथ मिलेगा, राशन वितरण में धांधली नहीं हो अधिकारियों को एक्टिव होने की आवश्यकता
रीवा। बारिश के दौरान हितग्राहियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए एक साथ तीन महीने का राशन वितरण का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सभी राशन दुकान संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह मई माह का राशन हर हाल में 20 मई तक वितरण कर दें। उसके बाद 21 मई से जून- जुलाई और अगस्त माह का राशन एक साथ वितरण शुरू किया जाए। राज्य शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बारिश इत्यादि कारणों से राशन सामग्री के परिवहन, भंडारण, वितरण में आने वाले समस्याओं का निराकरण तथा पात्र परिवारों को समय सीमा में राशन सामग्री उपलब्ध करवाने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों का राशन सामग्री आवंटन, उठाव और वितरण करने के निर्देश रीवा सहित सभी जिलों को दिया है। जानकारी के अनुसार पीओएस मशीन में माहवार फिंगरप्रिंट लगाकर क्रम अनुसार एक साथ तीन माह का राशन प्राप्त किया जा सकेगा। प्रायः यह देखने को मिला है कि दुकान संचालक पीओएस मशीन से निकले पात्रता पर्ची में दर्शाए किलोग्राम में मनमानी कटौती कर धांधली किया जाता है। साथ ही क्वालिटी युक्त अनाजों की बिक्री अवैध रूप से बाजारों में करते हुए वहां से खराब अनाजों की खरीदी कर मिलावट कर दिया जाता है। प्रशासनिक जिम्मेदार अधिकारियों को चाहिए कि हितग्राहियों का उनका हक पूर्ण रूप से प्राप्त हो इसके लिये राशन प्राप्त कर चुके हितग्राहियों से वितरण की पुष्टि करनी चाहिए एवं Pos मशीन से प्राप्त खाद्यान्न विवरण पर्ची का एक प्रति प्राप्त हुआ अथवा नहीं इसकी भी जांच कर लेनी चाहिए।
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